🚦 ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काट दिया — क्या करें?
भारत में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस द्वारा चालान काटना आम बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिना गलती के, गलत चालान (Wrong Traffic Challan) काट दिया जाता है।
ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय अपने अधिकारों और सही प्रक्रिया को जानना बेहद ज़रूरी है।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे —
👉 गलत चालान क्या होता है,
👉 इसके खिलाफ कैसे अपील करें,
👉 ऑनलाइन व ऑफलाइन शिकायत प्रक्रिया,
👉 और कौन-कौन से कानूनी उपाय आपके पास उपलब्ध हैं।
🚘 1. गलत चालान क्या होता है?
जब किसी वाहन चालक पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगाकर चालान जारी किया जाए, लेकिन वास्तव में चालक ने वह गलती की ही न हो —
तो उसे “गलत चालान (Wrong E-Challan)” कहा जाता है।
सामान्य उदाहरण:
- आप उस दिन उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थे।
- गाड़ी बेच दी थी, फिर भी आपके नाम से चालान आ गया।
- किसी और की गाड़ी का नंबर गलती से दर्ज हो गया।
- कैमरा या ट्रैफिक पुलिस ने गलत नंबर प्लेट पढ़ लिया।
- फर्जी चालान किसी भ्रष्ट अधिकारी ने जानबूझकर बनाया।
⚖️ 2. आपके कानूनी अधिकार (Legal Rights)
भारत के संविधान और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (Motor Vehicles Act) के तहत किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि:
- वह चालान की वैधता पर सवाल उठा सकता है।
- वह साक्ष्य (Evidence) पेश कर सकता है जिससे साबित हो कि उसने नियम नहीं तोड़ा।
- किसी अधिकारी द्वारा अनुचित या गलत चालान किए जाने पर, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।
- न्यायालय (Traffic Court) में अपील दायर की जा सकती है।
💻 3. ई-चालान कैसे जांचें (Check Wrong Challan Online)
गलत चालान का पता लगाने या सत्यापन करने के लिए आप सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं:
🔗 Step-by-step प्रक्रिया:
- वेबसाइट खोलें: https://echallan.parivahan.gov.in
- “Check Challan Status” पर क्लिक करें।
- अपने वाहन का नंबर या DL नंबर डालें।
- OTP वेरिफिकेशन के बाद चालान डिटेल्स देखें।
- यदि आपको चालान गलत लगता है, तो “Report to RTO/Authority” विकल्प चुनें।
📝 4. गलत चालान के खिलाफ शिकायत कैसे करें?
यदि आपको लगता है कि आपका चालान गलत है, तो आप तीन तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
(A) ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया
- वेबसाइट खोलें — https://echallan.parivahan.gov.in
- चालान विवरण पेज पर “Dispute/Complaint” का विकल्प चुनें।
- अपने प्रमाण (फोटो, लोकेशन, वाहन की बिक्री रसीद आदि) अपलोड करें।
- शिकायत सबमिट करें और Reference ID सेव कर लें।
(B) ईमेल या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत
आप अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस के ईमेल या सोशल मीडिया हैंडल पर भी शिकायत भेज सकते हैं।
उदाहरण के लिए:
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस: dcp-traffic@nic.in
- उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस: helpdesk.traffic-up@nic.in
- राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: 0120-2459171
(C) ट्रैफिक कोर्ट में अपील (Legal Remedy)
यदि ऑनलाइन शिकायत से समाधान न मिले, तो आप ट्रैफिक कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
प्रक्रिया:
- चालान की कॉपी और सभी प्रमाण लेकर कोर्ट में उपस्थित हों।
- न्यायाधीश के सामने बताएं कि चालान गलत है।
- प्रमाण जैसे GPS लोकेशन, CCTV फुटेज, बिल, गाड़ी बिक्री के कागज आदि पेश करें।
- कोर्ट जांच के बाद चालान रद्द कर सकता है या आपको क्लीन चिट दे सकता है।
🧾 5. जरूरी दस्तावेज़
गलत चालान को चुनौती देने के लिए आपको ये दस्तावेज़ साथ रखने चाहिए:
- वाहन का RC (Registration Certificate)
- Driving Licence (DL)
- चालान की कॉपी
- वाहन की फोटो या GPS प्रूफ
- यदि वाहन बेच दिया है, तो सेल ट्रांसफर पेपर या फॉर्म 29-30
- आपकी शिकायत की कॉपी (यदि पहले ऑनलाइन की गई हो)
🚔 6. यदि पुलिस अधिकारी ने जबरदस्ती चालान काटा हो?
अगर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बिना कारण या रिश्वत न देने पर जबरदस्ती चालान काट दिया हो,
तो आप निम्न शिकायत कर सकते हैं:
- SP या DCP ट्रैफिक विभाग में लिखित शिकायत।
- लोकायुक्त या विजिलेंस विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत।
- RTI (सूचना का अधिकार) के तहत पूछ सकते हैं कि किस आधार पर चालान काटा गया।
📱 7. मोबाइल ऐप से शिकायत कैसे करें?
कई राज्यों में अब मोबाइल ऐप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
| राज्य | ऐप का नाम | उपयोग | 
|---|---|---|
| दिल्ली | One Delhi / Delhi Traffic Police App | चालान चेक, शिकायत | 
| महाराष्ट्र | MahaTraffic App | फोटो अपलोड, शिकायत | 
| उत्तर प्रदेश | UP Traffic Police App | ऑनलाइन विवाद दर्ज | 
| तमिलनाडु | TN e-Challan App | गलत चालान रिपोर्ट | 
💡 8. टिप्स — गलत चालान से बचाव
- हमेशा वाहन का Insurance और Pollution Certificate अपडेट रखें।
- गाड़ी बेचने के बाद तुरंत RTO में नाम ट्रांसफर कराएं।
- वाहन पर नंबर प्लेट स्पष्ट और साफ रखें।
- सड़क पर किसी विवाद की स्थिति में वीडियो रिकॉर्डिंग करें।
- चालान की SMS या Email नोटिफिकेशन नियमित रूप से जांचें।
⚖️ 9. कानून क्या कहता है?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207 और 208 के अनुसार:
- किसी भी चालक को गलत चालान के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
- अगर गलती साबित नहीं होती, तो चालान रद्द किया जा सकता है।
- जानबूझकर गलत चालान काटने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
🧭 निष्कर्ष (Conclusion)
गलत चालान आने पर डरने या बिना जांचे पैसे भरने की गलती न करें।
पहले तथ्यों की जांच करें, प्रमाण जुटाएं और कानूनी प्रक्रिया अपनाएं।
अगर आप सही हैं, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा।
👉 “सतर्क नागरिक बनें — गलत चालान का विरोध करें, सही चालान का सम्मान करें।”
स्रोत:
- परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार
- [मोटर व्हीकल एक्ट, 1988]
- [राज्य ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट्स]
📘 लेखक: indianlawfact.blogspot.com
📅 Updated: अक्टूबर 2025

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