केस: Delhi PWD पर सीवर सफाई का मामला सुप्रीम कोर्ट, सितम्बर 2025

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1. केस का नाम

In Re: Manual Sewer Cleaning by Delhi PWD
(सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान व याचिका पर सुनवाई)


2. तथ्य (Facts of the Case)

  • दिल्ली में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने सीवर की सफाई का काम कराया।
  • इस दौरान नाबालिग बच्चा समेत मजदूरों को सीवर के अंदर भेजा गया।
  • Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013 के अनुसार यह अवैध है।
  • पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सीवर की सफाई केवल मशीनों से होनी चाहिए।

3. मुद्दे (Issues before the Court)

  1. क्या PWD ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन किया?
  2. क्या सीवर सफाई के लिए नाबालिग को लगाना मानव गरिमा व मौलिक अधिकारों का हनन है?
  3. इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या दंड व उपाय उचित होंगे?

4. पक्षकारों के तर्क (Arguments)

  • याचिकाकर्ता/NGO:
    • सीवर सफाई में नाबालिग का प्रयोग मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।
    • PWD को जवाबदेह ठहराना चाहिए।
  • PWD/सरकार:
    • यह अनजाने मेंहुआ, इरादा नहीं था।
    • आगे से मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा।

5. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Judgment)

  1. दिल्ली PWD पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया।
  2. कोर्ट ने कहा
    • “Manual Scavenging मानव गरिमा का सीधा उल्लंघन है और इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा।
    • नाबालिग को सीवर में उतारना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार व गरिमा) का उल्लंघन है।
  3. कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में आदेश तोड़ा गया तो अधिकारियों पर व्यक्तिगत कार्रवाई की जाएगी।
  4. सरकार को निर्देश दिया कि हर जगह मशीनों द्वारा ही सीवर सफाई सुनिश्चित की जाए।

6. महत्व (Significance of the Judgment)

  • यह फैसला दलित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
  • कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि मैन्युअल स्कैवेंजिंग खत्म करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
  • यह केस भारत में मानव गरिमा और मजदूर सुरक्षा को लेकर एक मील का पत्थर है।

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