भारत में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए, आप पुलिस के साइबर सेल में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया का विवरण दिया गया है:
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1. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां साइबर अपराध की शिकायत दर्ज की जा सकती है।
वेबसाइट:[https://cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in)
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2. पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें-
i. लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें:-
- पोर्टल पर "File a Complaint" पर क्लिक करें
- यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो अपना खाता बनाएं।
ii. दो प्रकार की शिकायतें उपलब्ध हैं:-
1. महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध (Anonymous Complaint):-
- इस श्रेणी में गुमनाम रूप से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
2. सामान्य साइबर अपराध:-
- सभी अन्य प्रकार के साइबर अपराधों के लिए।
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3. आवश्यक विवरण भरें-
- घटना की जानकारी जैसे कि तारीख, समय, स्थान
- सबूत जैसे कि स्क्रीनशॉट, ईमेल, फोन नंबर, लिंक आदि अपलोड करें।
- संपर्क विवरण और पहचान संबंधी जानकारी दें।
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4. शिकायत संख्या प्राप्त करें-
- शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक शिकायत संख्या (Complaint ID) प्राप्त होगी।
- इस ID का उपयोग करके आप शिकायत की स्थिति का ट्रैक रख सकते हैं।
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5. स्थानीय साइबर सेल से संपर्क करें (यदि आवश्यक हो)-
- यदि समस्या गंभीर है या पोर्टल पर कोई समाधान न मिले, तो अपने नजदीकी साइबर सेल से संपर्क करें।
- साइबर सेल के कार्यालय का पता और संपर्क नंबर पोर्टल पर उपलब्ध होता है।
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**ऑनलाइन शिकायत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:**
1. सभी जानकारी सही और सटीक भरें।
2. सबूतों को स्पष्ट और पढ़ने योग्य रूप में अपलोड करें।
3. शिकायत संख्या को सुरक्षित रखें।
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इस प्रक्रिया से आप साइबर अपराध की शिकायत आसानी से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको तत्काल सहायता की आवश्यकता हो, तो आप 1930 (साइबर हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं।

