गाली गलौज या जान से मारने की धमकी की शिकायत कैसे करें ? - How to report abuse or death threats?
दोस्तों
नमस्कार🙏 हम आज
बात करने वाले है एक ऐसे विषय पर जिससे हम सभी लोग पीड़ित है प्रायः
देखने को मिलता है गली मोहल्लो में अपने पास पड़ोस में छोटी छोटी बातों को लेकर वाद
विवाद हो जाता है यहाँ तक कि एक दुसरे को अश्लील गलियां देने लगते है और जान से
मारने तक कि धमकी दे बैठते है हालाँकि ये वो लोग नहीं होते है जिन्हें पता होता है
की गाली देने या जान से मारने कि धमकी देने कि वजह से उन्हें जेल तक हो सकती है |गाली-गलौज और जान से मारने
की धमकी आए दिन देखने को मिल रही है। हमारे सामाजिक जीवन में कई तरह के व्यवहार
होते हैं। कई बार इस तरह के व्यवहार में हमारे विवाद भी हो जाते हैं। व्यापारिक
व्यवहार, सामाजिक
व्यवहार या पारिवारिक व्यवहार। किसी भी स्थिति में हमारे छोटे-मोटे विवाद होते हैं, जहां लोग एक-दूसरे को गाली
देते हैं या जान से मारने की धमकी देते हैं। देखने में आता है कि एक ही कॉलोनी में
रहने वाले लोग विवाद होने पर एक-दूसरे को गालियां देने लगते हैं और साथ ही अपने
रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन कर जान से मारने की धमकी देते हैं। अमूमन हम ऐसी
घटनाओं से गुजरते हैं और आरोपियों को किसी तरह की सजा नहीं होती है। हालांकि जान
से मारने की धमकी देना और अश्लील गालियां देना दोनों ही भारतीय कानून में दंडनीय
अपराध हैं और इन पर गंभीर मामला दर्ज है. यानी ऐसे अपराधों पर सीधे थाने से ही CrPC की धारा 154 के तहत FIR दर्ज की जाती है, जिसे आम बोलचाल में कंफर्म
रिपोर्ट कहते हैं.
गाली गलौज करने पर कौन सी धारा लगेगी ? - Which section will be applicable for abusing?
ऐसे
अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती
है. गाली गलौज करना एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में दंडनीय अपराध है.
हालांकि ऐसे ज्यादातर मामलों में सुलह समझौते हो जाते हैं लेकिन धारा 294 राजीनामे के योग्य धारा
नहीं होती. इस धारा में दोनों पक्ष राजीनामा भी नहीं कर सकते क्योंकि गालियां देने
से केवल पीड़ित पक्षकार को तकलीफ नहीं होती है बल्कि इससे लोगों को ठेस भी पहुंचती
है.
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